आज हम आपको बताएंगे भारत के 12 ऐसे RIGHT जो आपको पता होंगे तो आप पुलिस से बिल्कुल नहीं डरेंगे और पुलिस आपका मिस यूज नहीं कर पाएगी।(1) आजकल बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिल जाता है कि पुलिस बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इसका कारण पता कर सकते हैं।जब पुलिस आप को गिरफ्तार करने आती है तो आपको CRPC50(1) के तहत गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है।
(2) CRPC 46(1):- के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है।
(4) NON- COGNIZABLE OFFENCE:- ( छोटे क्राइम) के मामले में वारंट देखने का अधिकार होता है NON- COGNIZABLE OFFENCE छोटे क्राइम जैसे धोखाधड़ी चोरी ऐसे मामलों में पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
(5) COGNIZABLE OFFENCE:- के मामले में पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
(6) CRPC 41B:- के तहत जब पुलिस आप को गिरफ्तार करती है तो अरेस्ट मेमो (ARREST MEMO) बनवाने का अधिकार आपके पास होता है। यह एक मेमो होता है जिसमें लिखा होता है। पुलिस ने आपको कहां से गिरफ्तार किया है। जिस अधिकारी ने आप को गिरफ्तार किया है उसकी रैंक क्या है और गिरफ्तार क्यों किया है साथ ही इस पर फैमिली मेंबर या मोहल्ले के आदरणीय व्यक्ति के सिग्नेचर करने होते हैं।आजकल यह भी देखने को मिलता है कि अरेस्ट मेमो बनवाया नहीं जाता है। अगर आपको जानकारी है तो आप पुलिस से यह मांग कर सकते है !
(7) CRPC 50A:- के तहत पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए हुए व्यक्ति की जानकारी उसके परिवार या संबंधियों को देनी होती है।
(8) CRPC55A:- के तहत गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होता है।
(9) CRPC 41D:- के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है। उसके बाद ही पुलिस आपको इंटेरोगेशन कर सकती है।
(11) CRPC 57:- के तहत पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है।बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है और पुलिस दो या चार दिन तक उन्हें हिरासत में रखती है, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो आप अपने RIGHT के लिए आवाज उठा सकते हैं। https://chahaknews.blogspot.com
(12) CRPC 54 :- के तहत आपको गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपका मेडिकल करवाने का अधिकार होता है। इसका फायदा यह होता है कि पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती है।
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INDIAN 12 LAW



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