अगर आपके पास सड़क पर वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो
आपका चालान काटा जा सकता है लेकिन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल 139 (Central Motor Vehicle Act Rule No 139) में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेज को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप निर्धारित समय में डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर पुलिस वाले आपको यह करने से मना करते हैं तो यह गैरकानूनी है।
अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गैरकानूनी तरीके से चालान करती है तो चालान भरना जरूरी नहीं है। उन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस रूल की खास बात यह है कि सभी डॉक्यूमेंट चालान काटने से पहली की डेट के होने चाहिए। इसमें आपको 100 ₹ की फीस प्रति डॉक्यूमेंट पर देनी होगी जिससे आपका चालान हुआ है।उदारण के लिए जैसे RCना होने और DL ना होने पर आपको 100 ₹ प्रति डोकोमेंट फीस देनी होगी।https://chahaknews.blogspot.com
ट्रैफिक पुलिस का चालान PAY करना जरूरी नहीं होता है। पहले आपको यह देखना होता है कि चालान एक कानूनी तरीके से हुआ है या नहीं। अगर कानूनी तरीके से चला हुआ है तो आपको यह PAY करना चाहिए। साथ ही हमने आपको PDF लिंक दिया है। वहां से आप RULE देखें सकते हैं।https://parivahan.gov.in/parivahan/sites/default/files/NOTIFICATION%26ADVISORY/17th%20Dec%202018.pdf
अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल लॉकर (DIGITAL LOCKER)में सेव है तो भी आपका चला नहीं होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है।
https://chahaknews.blogspot.com/आज देश में हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पुलिस वाले नकली पुलिस बनकर चालान काट रहे हैं और हम भी चालान के डर से उनको 500₹ 1000₹ की रिश्वत दे देते हैं। यह देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले तो आप अपने पेपर पूरे करें और हेलमेट या सीट बेल्ट लगाएं और फिर अपने अंदर हिम्मत भरिये सवाल पूछने की बहुत बार आपकी गलती होती है। लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि गलती क्या है आप पूछिए और सवाल कीजिए और फिर चालान करवाइये। अगर आपकी गलती है तो चालान करवाइये मामला सेटल ना करें।https://chahaknews.blogspot.com/


