POLICE F.I.R को लेकर आप के क्या अधिकार है ?

पहले हम समझते हैं F.I.R  का मतलब क्या होता है एफ आई आर का मतलब है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ,First Information Report  यानी अपराध किए जाने की पहली सूचना !

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जो अपराध है, उन्हें हम दो तरीकों में बाटते  हैं।

  1. पहला है COGNIZABLE OFFENCE संज्ञेय अपराध
  2.  दूसरा है NON COGNIZABLE OFFENCE असंज्ञेय अपराध

COGNIZABLE OFFENCE संज्ञेय अपराध यानी वो  अपराध जो गंभीर किस्म का अपराध है जिसमें पुलिस बिना  किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। 

NON COGNIZABLE OFFENCE असंज्ञेय अपराध यानी वह अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है और इसमें पुलिस को वारंट की जरूरत होती है गिरफ्तार करने के लिए 


अगर  कहीं पर COGNIZABLE OFFENCE संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसमें पुलिस को इसकी जानकारी तुरंत देनी होती है। जब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस इसे F.I.R रजिस्टर में दर्ज करती है। इसका प्रोविजन SECTION 144, CRPC 1973 में है।CHAHAK LAW & EDU
 कुछ लोग समझते हैं कि पुलिस F.I.R वही करवानी चाहिए जहां अपराध घटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जहां अपराध हुआ है वहीं के आसपास के थाने में आप पुलिस F.I.R. करवा सकते हैं। 
अगर अपराध ऐसी जगह घटा है जहां का एरिया उस पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आता है तो भी पुलिस उसे दर्ज करेगी। इसी को कहते हैं ZERO F.I.R और दर्ज करने के बाद उस थाने में भेजी जाये गी जिस थाने के एरिया में अपराध हुआ है। CHAHAK LAW & EDU
अगर आपको अपराध का पता नहीं है कि अपराध असंज्ञेय अपराध ( NON COGNIZABLE OFFENCE )  है या  यह  संज्ञेय अपराध ( COGNIZABLE OFFENCE) तो इसका शेड्यूल (SCHEDULE) 1 CRPC 1973 में दिया गया है। इसमें पूरी लिस्ट होती है जिस में देखा  कर पता लग जाता है कि अपराध कैसा है। अगर अपराध लिस्ट में  असंज्ञेय है तो पुलिस इसे N.C.R रजिस्टर में दर्ज कर गी।

 संज्ञेय अपराध है तो F.I.R रजिस्टर में दर्ज करेगी। 
 शिकायत आप दो तरीके से कर सकते हैं। लिखकर या बोलकर पुलिस आप पर यह दबाव नहीं बना सकती कि आप हमें लिखकर दें और आप शिकायत पुलिस से लिखवा सकते है  पुलिस के लिखने के बाद वह आपको शिकायत पढ़कर भी सुनाएगा। यह आपको अधिकार है। और ये अधिकार आप को SECTION 154  देता है  शिकायतकर्ता को शिकायत की COPY देने का अधिकार है। जिस में शिकायत व CRPC धाराएं भी लिखी होंगी। 
SECTION 154 PARAGRAPH 2 अगर आपकी F.I.R पुलिसकर्मी नहीं लिखता है तो आप SECTION 154 PARAGRAPH 2  के तहत SP ( Superintendent of police.) को शिकायत कर सकते हैं और और इसके बाद  तफ्तीश SP के द्वारा करवाई जाये गी।
सबसे पहले आप अपने अधिकार के बारे में जानिए और सवाल कीजिये !

First of all, know about your rights and ask questions! 

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चहक

SEND RIGHT INFORMATION HUMAN BEING.

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